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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 क... - अर्थशास्त्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
रोज़गार की गारंटी: यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के सवेतन रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है।
महिलाओं के लिए आरक्षण: इस योजना के तहत कुल प्रस्तावित रोज़गारों का एक-तिहाई (1/3) भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है।
बेरोज़गारी भत्ता: यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह दैनिक बेरोज़गारी भत्ता पाने का हकदार होता है।
सतत विकास पर ज़ोर: इस योजना के तहत मुख्य रूप से सूखे, वन-कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं को रोकने वाले कार्यों (जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण) को प्राथमिकता दी जाती है।
कोष की स्थापना: योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कोष' और राज्य सरकारों ने 'राज्य रोज़गार गारंटी कोष' की स्थापना की है।
न्यूनतम मज़दूरी: इसमें मज़दूरी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसका भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में किया जाता है।